Thursday, June 3, 2010


नगर पालिका द्वारा अशोकचंद मालू शिक्षा संस्थान को अवैधानिक रूप से ६ लाख के विकास शुल्क की माफी
उपयंत्री संतोष तिवारी संदेह के घेरे में
(पिंकी उपाध्याय)

सिवनी-:सिवनी एस.डी.एम. राजेश जैन द्वारा पारित आदेश क्रमांक २०३/२-२००९ दिनांक ०८/०५/२००९ जिसके पांचवे बिंदु में यह आदेशित किया गया था कि ''आवेदक समिति उक्त शैक्षणिक संस्थान पर बिजली, पानी निकासी आदि के लिये नाली, सड़के, पहँुच मार्ग, पीने का पानी की व्यवस्था भी स्वयं के स्तर से करने के लिये बाधित होगी'' इस आधार पर नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रार्थी समिति से अनुज्ञा शुल्क ११२५०, प्लाट कर १३०७४ जलकर ५११८०, अन्य उपकर १०२३६० कुल १७८३८७ रूपये जमा कर निर्माण स्वीकृति दे दी गई जबकि १५ रूपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लगने वाले विकास शुल्क जो लगभग ६ लाख रूपये होता है माफ कर दिया गया इस संबंध में उपयंत्री संतोष तिवारी से बात करने पर उन्होने कहा कि ऐसा एस.डी.एम. महोदय के आदेश से किया गया हैं।
नगर पालिका की नोट शीट के अनुसार प्रकरण में संलग्र रजिस्ट्री सत्यापन के अनुसार प्रकरण में ''अ'' कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सिवनी राजस्व व्यपवर्तन प्रकरण क्रमांक २०३/२ वर्ष २००९ ग्राम सीरदिवान पटवारी हलका नंबर ५६ रा.वि.मं.सि. भाग २ तहसील व जिला सिवनी के पारित आदेश की शर्त क्रमांक १ से ८ तक पालन करना एवं शर्त क्रमांक ५ में स्व. अशोकचंद मालू शिक्षा संस्थान सिवनी के सचिव द्वारा स्वयं के व्यय पर पेयजल व्यवस्था, विद्युत स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था, मल-मूत्र निकासी, नाली निर्माण, सड़के पहँुच मार्ग स्वयं के व्यय पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्राप्त है भविष्य में नगरपालिका को उक्त संस्थान द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी सचिव शिक्षा संस्थान स्वयं मूलभूत सुविधा मुहैया करवायेंगे इस शर्त पर निर्माण स्वीकृति हेतु जानकारी अवलोकनार्थ पेश हैं।
इस प्रकरण में यह स्पष्ट निर्देशित होता है कि एस.डी.एम. सिवनी द्वारा जारी आदेश का अर्थ का अनर्थ निकालते हुये अनुचित तरीके से विकास शुल्क माफ किया गया हैं इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी संपूर्ण जानकारी उपयंत्री संतोष तिवारी से लेने के लिये कहते है एवं संतोष तिवारी द्वारा संपूर्ण कार्य का भार मान. अनुविभागीय अधिकारी के ऊपर डाला जा रहा हैं। कुल मिलाकर अशोक मालू शिक्षा संस्थान को विकास शुल्क में दी जाने वाली राहत में कहीं न कहीं तो धांधली हुई हैं जनहित में पिंकी उपाध्याय एवं गोलू सक्सेना द्वारा इस विषय में एस.डी.एम. सिवनी को जाँच हेतु आवेदन दिया गया हैं जिसमें एस.डी.एम. राजेश जैन द्वारा नगर पालिका परिषद सिवनी को कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी करने का आदेश दे दिया गया था किंतु विगत दिवस ही एस.डी.एम. राजेश जैन अपने पद से रिलीफ होकर मंदसौर स्थानांतरित हो गये हैं अब देखना यह है कि यह मामला यही दबा दिया जाता है या न्यायोचित कार्यवाही होगी।

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