मंडी निरीक्षक तरूण पटले की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में
सिवनी-:विगत दिवस सुबह ८ बजे बरघाट रोड बायपास के मंडी टोल नाके पर मुखबिर सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक सीजी ०४ जी १३५२ को शिकायतकर्ता श्री काबेज खान की उपस्थिति में रोका गया इस ट्रक में महुऐं की बोरियां लदी हुई थी एवं ड्रायवर कंडेक्टर के पास माल का बिल, मंडी की रसीद, सेल टैक्स की रसीद या माल के वजन से संबंधित कोई कागजात नहीं थे जिन मंडी के कर्मचारियों की उपस्थिति में ट्रक को रोका गया था उसमें से एक कर्मचारी संदीप गुप्ता ने जैसे ही ट्रक ड्रायवर और कंडेक्टर से बात की थोड़ी ही देर बाद वे ट्रक के पास से गुम हो गये संदीप गुप्ता से पूछने पर उन्होनें बताया कि जहां से माल लोड हुआ है वे उसके परिचित है और ड्रायवर कंडेक्टर नास्ता करने गये हैं किंतु ड्रायवर कंडेक्टर का नास्ता सुबह ८ बजे से सांय ५ बजे तक चला और जब उनसे लौटने पर पूछा गया कि वे कहां गये थे तो उन्होनें बताया कि गुप्ता जी ने कहा था कि जब तक ये लोग खड़े हैं ट्रक के पास मत आना। ट्रक श्याम ट्रेडर्स अमरवाड़ा से महुआ लोड कर संबलपुर (छत्तीसगढ़) के व्यापारी प्रकाश पारख (पारख किराना) के यहां अनलोड करने निकला था यह ट्रक उसी व्यापारी का था।
सांय ६.२० बजे एक इंडिका में अमरवाड़ा से दो व्यक्ति आये जिन्होनें स्वयं का परिचय महुआ व्यापारी के मित्र के रूप में दिया तथा अपना नाम नहीं बताया उन्होनें अपने साथ एक बिल लाया जो श्याम ट्रेडर्स के लेटर पैड पर था जिसमें फोन क्रमांक ०७१६१-२२२३१८, ९३२९४८२०१८ पता श्री राम मंदिर रोड अमरवाड़ा छिंदवाड़ा एवं माल के विवरण में महुआ ३८० नग ३०० जिसमें ३८० को काटकर बाद में ३०० लिखा गया था उसके नीचे वजन १८० क्विंटल 3 १००० सी फार्म कंडीशन पर लिखा गया था इस बिल में बिल क्रमांक काटकर सुधारकर ३१ लिखा गया था एवं ३८० नग काटकर नग ३०० लिखा गया था इस बिल के साथ ही कृषि उपज मंडी सिमरिया (जिला-सिवनी) द्वारा काटी गई रसीद जो बुक क्रमांक १९० दिनांक २७.०६.१० को काटी गई थी जिसमें मंडी अधिनियम की धारा १९ (६) के उल्लंघन में अधिनियम की धारा १९ (४) के अनुसार पाँच गुना रकम मंडी शुल्क जो ३६०० का पाँच गुना मंडी शुल्क १८ हजार एवं समझौता शुल्क ५ हजार कुल २३००० की रसीद थी जिसमें भुगतान करने वाले में श्याम के हस्ताक्षर थे ये वही हस्ताक्षर थे जो बिल में थे।
इस कार्यवाही पर क्षुब्ध होते हुये शिकायतकर्ता श्री काबेज खान द्वारा नाके पर उपस्थित मंडी सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप जैन से कहा गया कि उन्हें इस ट्रक में गांजा परिवहन होने की सूचना प्राप्त हुई थी इसीलिये वे सामने से ट्रक का निरीक्षण एवं पंचनामा बनवाना चाहते थे इस ट्रक के रोके जाने की सूचना ना तो सेल टैक्स विभाग को दी गई ना ही ओवरलोड से संबंधित आरटीओ विभाग को दी गई और ना ही संबंधित थाना क्षेत्र में दी गई इससे यह सिद्ध होता हैं कि इस ट्रक के परिवहन में मंडी अधिकारियों की मिलीभगत हैं श्री प्रदीप जैन ने इसका जवाब देते हुये कहा कि उन्हें मंडी निरीक्षक तरूण पटले द्वारा आदेशित किया गया था कि आप बरघाट मंडी नाका जायें एवं उस ट्रक की निगरानी करे तथा वहां उपस्थित दो कर्मचारियों को रिलीफ करे इसीलिये वे १.३० बजे से ट्रक की निगरानी कर रहे थे उन्होनें इस बात को स्वीकार किया कि ना तो ट्रक में बोरो को गिना गया और ना ही पंचनामा कार्यवाही की गई हैं ना ही ट्रक का तौल किया गया हैं कि वजन कितना है और इसकी जानकारी पुलिस, आरटीओ, सेल टैक्स विभाग को नहीं दी गई हैं क्योंकि सुबह से ट्रक के त्रिपाल को खोला भी नहीं गया था श्री प्रदीप जैन ने शिकायतकर्ता को यह बताया कि उन्हें ट्रक रोकने एवं उसे मुक्त करने का आदेश उनके उच्चाधिकारी तरूण पटले द्वारा फोन पर दिया गया हैं एवं मंडी द्वारा इस रसीद कटने की पुष्टि की गई हैं घटना की सूचना शिकायतकर्ता द्वारा थाना लखनवाड़ा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री बेलवंशी को दी गई एवं जिला दंडाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पाया तब इसकी शिकायत आपने मंडी उपाध्यक्ष श्री अजय भारद्वाज से की तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने मीडिया की शरण लेते हुये मंडी के अधिकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रशासन से मांग की हैं अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता हैं।
सिवनी-:विगत दिवस सुबह ८ बजे बरघाट रोड बायपास के मंडी टोल नाके पर मुखबिर सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक सीजी ०४ जी १३५२ को शिकायतकर्ता श्री काबेज खान की उपस्थिति में रोका गया इस ट्रक में महुऐं की बोरियां लदी हुई थी एवं ड्रायवर कंडेक्टर के पास माल का बिल, मंडी की रसीद, सेल टैक्स की रसीद या माल के वजन से संबंधित कोई कागजात नहीं थे जिन मंडी के कर्मचारियों की उपस्थिति में ट्रक को रोका गया था उसमें से एक कर्मचारी संदीप गुप्ता ने जैसे ही ट्रक ड्रायवर और कंडेक्टर से बात की थोड़ी ही देर बाद वे ट्रक के पास से गुम हो गये संदीप गुप्ता से पूछने पर उन्होनें बताया कि जहां से माल लोड हुआ है वे उसके परिचित है और ड्रायवर कंडेक्टर नास्ता करने गये हैं किंतु ड्रायवर कंडेक्टर का नास्ता सुबह ८ बजे से सांय ५ बजे तक चला और जब उनसे लौटने पर पूछा गया कि वे कहां गये थे तो उन्होनें बताया कि गुप्ता जी ने कहा था कि जब तक ये लोग खड़े हैं ट्रक के पास मत आना। ट्रक श्याम ट्रेडर्स अमरवाड़ा से महुआ लोड कर संबलपुर (छत्तीसगढ़) के व्यापारी प्रकाश पारख (पारख किराना) के यहां अनलोड करने निकला था यह ट्रक उसी व्यापारी का था।
सांय ६.२० बजे एक इंडिका में अमरवाड़ा से दो व्यक्ति आये जिन्होनें स्वयं का परिचय महुआ व्यापारी के मित्र के रूप में दिया तथा अपना नाम नहीं बताया उन्होनें अपने साथ एक बिल लाया जो श्याम ट्रेडर्स के लेटर पैड पर था जिसमें फोन क्रमांक ०७१६१-२२२३१८, ९३२९४८२०१८ पता श्री राम मंदिर रोड अमरवाड़ा छिंदवाड़ा एवं माल के विवरण में महुआ ३८० नग ३०० जिसमें ३८० को काटकर बाद में ३०० लिखा गया था उसके नीचे वजन १८० क्विंटल 3 १००० सी फार्म कंडीशन पर लिखा गया था इस बिल में बिल क्रमांक काटकर सुधारकर ३१ लिखा गया था एवं ३८० नग काटकर नग ३०० लिखा गया था इस बिल के साथ ही कृषि उपज मंडी सिमरिया (जिला-सिवनी) द्वारा काटी गई रसीद जो बुक क्रमांक १९० दिनांक २७.०६.१० को काटी गई थी जिसमें मंडी अधिनियम की धारा १९ (६) के उल्लंघन में अधिनियम की धारा १९ (४) के अनुसार पाँच गुना रकम मंडी शुल्क जो ३६०० का पाँच गुना मंडी शुल्क १८ हजार एवं समझौता शुल्क ५ हजार कुल २३००० की रसीद थी जिसमें भुगतान करने वाले में श्याम के हस्ताक्षर थे ये वही हस्ताक्षर थे जो बिल में थे।
इस कार्यवाही पर क्षुब्ध होते हुये शिकायतकर्ता श्री काबेज खान द्वारा नाके पर उपस्थित मंडी सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप जैन से कहा गया कि उन्हें इस ट्रक में गांजा परिवहन होने की सूचना प्राप्त हुई थी इसीलिये वे सामने से ट्रक का निरीक्षण एवं पंचनामा बनवाना चाहते थे इस ट्रक के रोके जाने की सूचना ना तो सेल टैक्स विभाग को दी गई ना ही ओवरलोड से संबंधित आरटीओ विभाग को दी गई और ना ही संबंधित थाना क्षेत्र में दी गई इससे यह सिद्ध होता हैं कि इस ट्रक के परिवहन में मंडी अधिकारियों की मिलीभगत हैं श्री प्रदीप जैन ने इसका जवाब देते हुये कहा कि उन्हें मंडी निरीक्षक तरूण पटले द्वारा आदेशित किया गया था कि आप बरघाट मंडी नाका जायें एवं उस ट्रक की निगरानी करे तथा वहां उपस्थित दो कर्मचारियों को रिलीफ करे इसीलिये वे १.३० बजे से ट्रक की निगरानी कर रहे थे उन्होनें इस बात को स्वीकार किया कि ना तो ट्रक में बोरो को गिना गया और ना ही पंचनामा कार्यवाही की गई हैं ना ही ट्रक का तौल किया गया हैं कि वजन कितना है और इसकी जानकारी पुलिस, आरटीओ, सेल टैक्स विभाग को नहीं दी गई हैं क्योंकि सुबह से ट्रक के त्रिपाल को खोला भी नहीं गया था श्री प्रदीप जैन ने शिकायतकर्ता को यह बताया कि उन्हें ट्रक रोकने एवं उसे मुक्त करने का आदेश उनके उच्चाधिकारी तरूण पटले द्वारा फोन पर दिया गया हैं एवं मंडी द्वारा इस रसीद कटने की पुष्टि की गई हैं घटना की सूचना शिकायतकर्ता द्वारा थाना लखनवाड़ा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री बेलवंशी को दी गई एवं जिला दंडाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पाया तब इसकी शिकायत आपने मंडी उपाध्यक्ष श्री अजय भारद्वाज से की तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने मीडिया की शरण लेते हुये मंडी के अधिकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रशासन से मांग की हैं अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता हैं।