Thursday, June 24, 2010

रोजगार कार्यालय में जॉबफेयर के नाम पर बेरोजगारो की भावनाओं के साथ किया गया खिलवाड़








रोजगार कार्यालय प्रमुख लगा रहे कलेक्टर पर आरोप
(पिंकी उपाध्याय)




सिवनी-:आज रोजगार कार्यालय में जॉबफेयर मेले के नाम पर हजारो बेरोजगार की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया वह अत्यंत दुखद: घटना है आज एस.एस.सी.आई. सिक्यॅूरिटी कौन्सिंल ऑफ इंडिया के नाम पर २५० बेरोजगारो का चयन कर उन्हें नौकरी पर लगाने की रोजगार कार्यालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें गरीबी रेखा के व्यक्तियों को निशुल्क प्रशिक्षण देकर सिक्यॅूरिटी गार्ड की नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था किंतु यहां पर उसके विपरीत ही देखने को मिल रहा था यहां पर गरीबी रेखा के व्यक्तियों को छोड़कर सामान्य व्यक्ति जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं उन्हें ६ हजार रूपये प्रशिक्षण फीस जो मध्यप्रदेश में नहीं गढ़वा (झारखंड) में देने को कहा गया और शर्म की बात तो यह है कि ऐसा रोजगार कार्यालय जैसे शासकीय संस्थान के बैनर तले किया जा रहा था बालाघाट एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ द्वारा जब इस साक्षात्कार प्रमुख से बात की गई तो वे इस संबंध में समुचित दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे जिला रोजगार कार्यालय के महाप्रबंधक श्री मेहरा जी द्वारा इस संबंध में यह कहा गया कि यह साक्षात्कार कलेक्टर महोदय के आदेश द्वारा किया जा रहा हैं अगर आप कहे तो इसे बंद करा दे पर यह तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि पूरे जिले से हजारो की संख्या में युवक/युवतियां इस नौकरी के लिये आये हुये थे क्योंकि रोजगार कार्यालय द्वारा इसका विज्ञापन दिया गया था क्या रोजगार कार्यालय इनकी नियम व शर्ताे से वाकिफ नहीं था ये तो वही नियम थे जो अंग्रेजो ने भारत पर शासन चलाने के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपनाये थे जिसमें साक्षात्कार के लिये मनीष सिंह निवासी बालाघाट से आये एस.एस.सी.आई. कंपनी के एसआई द्वारा यह कहा गया था कि जिस भी व्यक्ति ने एस.एस.सी.आई. कंपनी में प्रशिक्षण लिया है वह जीवन भर अपनी तनख्वाह का २५ प्रतिशत इस कंपनी को देगा अगर ८ हजार तनख्वाह हुई तो प्रतिमाह २ हजार रूपये एस.एस.सी.आई. कंपनी के खाते में जायेगा यह तो जीवन भर बंधुआ मजदूर बनाने की बात हो गई एक बार मुफ्त में प्रशिक्षण क्या दिया जीवन भर मलाई काटने की बात हो गई इस पर रोजगार कार्यालय प्रमुख का कहना पड़ा कि अगर सिवनी में कोई बेरोजगार आदमी काम करता हैं तो उसे २ या ३ हजार रूपये तनख्वाह मिलती हैं ऐसे में अगर ८ हजार के काम में दो हजार कट भी गये तो क्या फर्क पड़ता हैं और इन कंपनी वालो ने आसपास के सभी जिलो में यह कार्य किया हैं और हमारे ऊपर कलेक्टर महोदय का यह फरमान रहता है कि जॉबफेयर मेला आयोजित करो तो हम क्या करें जो बात थी जैसी बात थी वह जनता के सामने हैं अब जनता ही बताये कि रोजगार कार्यालय अधिकारी क्या करे और हमारे जैसे जागरूक पत्रकार क्या करें....?????




इनका कहना है
कलेक्टर सिवनी श्री मनोहर दुबे

अगर यह कंपनी यह बात करती है कि बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार पर लगाने पर जीवन भर उसे अपनी तनख्वाह का २५ प्रतिशत एस.एस.सी.आई. कंपनी को देय होगा तो मैं स्वयं तत्काल कंपनी एवं उससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफ.आई.आर. कराकर उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा।

ये थी शर्ते
१. प्रशिक्षण की अवधि एक माह है जो भारतीय सुरक्षा दक्षता नई दिल्ली के द्वारा संचालित किया जाता हैं।
२. प्रशिक्षण समाप्ति के अगले दिन से ही ड्यूटी मानी जायेगी।
३. पदस्थापना सूची प्रशिक्षण समाप्ति के दिन ही जारी कर दी जायेगी जो भारत सरकार, राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े एवं प्रमुख संस्थानों में पदस्थापित की जायेगी और पूरे भारत वर्ष में मान्य होगा।
४. प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत पोस्टिंग एवं स्थानांतरण के दौरान टी.ए. एवं डी.ए. भत्ता देय है जो पूरे भारत वर्ष के लिये लागू हैं।
५. भारत सरकार के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले बीपीएल परिवार के सदस्यों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर नियुक्ति दी जायेगी जिसके लिये उम्मीदवार अथवा उसके माता पिता का नाम बी.पी.एल. राशन कार्ड/सूची में अंकित होना चाहिये।
६. बी.पी.एल. सूची को ग्राम सेवक या बी.डी.ओ. से प्रमाणित करा कर लाना हैं।
७. प्रशिक्षण के उपरांत (भारतीय सुरक्षा दक्षता) नई दिल्ली के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा जो कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में मान्य होगा।
८. वेतन, संबंधित राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत देय है साथ ही अन्य भत्ता योग्यता अनुसार।
९. केंद्र/राज्य सरकार के नियमावली के तहत ग्रेज्यूटी, बोनस, पी.एफ.ई.एस.आई. एवं विभाग द्वारा ग्रुफ एक्सीडेंटल इन्श्यारेंस पॉलिसी की सुविधा देय हैं।
१०. कर्मचारी/विधवा को सरकार के नियमावली के तहत पेंशन की सुविधा देय हैं।
११. प्रतियोगिता के अनुसार दो बच्चों की पढ़ाई इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में वेतन के १५ प्रतिशत व्यय पर कराई जाती हैं।
१२. विभागीय सेवा ट्रस्ट के द्वारा कर्मचारी के हित में समय-समय पर वित्तीय सहायता एवं मेडिकल सुविधा का प्रावधान हैं।
१३. रिटायरमेंट की आयु सीमा ५८ वर्ष जो कि भर्ती के दिन से माना जायेगा।
१४. समय-समय पर विभागीय पदोन्नति का प्रावधान।
१५. विभागीय छुट्टी उपस्थिति के आधार पर देय हैं।
१६. प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है जैसे-:इलेक्ट्रानिक, सेफ्टी डिभईज फायर फायटिंग, क्लोज सर्किट टी. भी. इंगलिश स्पिकिंग एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण की विशेष सुविधा दी जाती हैं।
१७. अपने स्थानीय थाना से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर लाना हैं।

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