Thursday, June 24, 2010

आरटीओ कार्यालय के भ्रष्टाचार की कलंई खुली





कलेक्टर महोदय के आदेश पर की गई त्वरित कार्यवाही
(पिंकी उपाध्याय)


सिवनी-:अपनी भ्रष्ट लापरवाही के लिये चर्चित आरटीओ कार्यालय में आज फिर घोर अनियमितता का एक नया मामला सामने आया है जिसे किसी भी तरह से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय में प्राप्त शिकायत के आधार पर आज दोपहर १२ बजे कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक इंद्रसेन मोहेते से कमांडर वाहन क्रं. एम.पी. ०५ एफ. ६९१७ की फाईल निरीक्षण हेतु मांग की गई क्योंकि शिकायत में यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त वाहन का नाम ट्रांर्सफर में कार्यालय द्वारा बहुत लापरवाही बरती गई हैं तथा पंजीयन में जिस वाहन का विवरण हैं यह वह वाहन नहीं हैं सिर्फ इस वाहन के चेसिस में पंजीकृत वाहन का उतना हिस्सा काटकर बेल्डिंग किया गया हैं मोहेते बाबू द्वारा स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि वो फाईल मेरे पास नहीं हैं कहां हैं क्या हैं मुझे नहीं मालूम वह फाईल में आपको क्यो दिखाऊं तब हमारे बालाघाट एक्सप्रेस के जिला प्रतिनिधि द्वारा उक्त अनियमितता से जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया कलेक्टर महोदय द्वारा तत्काल सिवनी एस.डी.एम. श्री डहेरिया को इस विषय में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया श्री डहेरिया द्वारा नायब तहसीलदार तिवारी मेडम के नेतृत्व में टीम का गठन कर तत्काल उन्हें आरटीओ कार्यालय भेजा गया जहां पंजीयन शाखा के मुख्य बाबू श्री राजीव उपाध्याय आज ही छुट्टी पर गये हुये थे उनका प्रभार स्थायी लाइसेंस प्रदान करने वाले मुख्य बाबू शशि शुक्ला संभाल रहे थे नायब तहसीलदार तिवारी मेडम द्वारा पंचनामा में की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार हैं।
यह थी शिकायतें
सर्वप्रथम शिकायतकर्ता राकेश राजकुमार उपाध्याय, आशीष (गोलू) सक्सेना, उवेद खान द्वारा क्रमवार शिकायतों का विवरण लिया गया जो इस प्रकार थी शिकायतकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उक्त कमांडर वाहन के पंजीयन कार्ड में जिस वाहन का विवरण हैं जो होशंगाबाद के महेश कुमार के नाम पर पंजीकृत था यह वह वाहन नहीं हैं सिर्फ इस वाहन के चेसिस में पंजीकृत वाहन का उतना हिस्सा काटकर बेल्डिंग किया गया हैं, उक्त वाहन की भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरती गई हैं इस वाहन के नाम ट्रांसफर की कार्यवाही में आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन का बीमा, खरीददार एवं विक्रेता के शपथ पत्र, खरीददार के पता सत्यापन संबंधी दस्तावेज वाहन की फाईल में नहीं लगाये गये हैं एवं नये वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन का स्मार्ट कार्ड दे दिया गया हैं इसके अतिरिक्त सिवनी आरटीओ कार्यालय द्वारा होशंगााबद आरटीओ से जारी की गई एनओसी के संबंध में किसी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मांगी गई हैं।
कार्यालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण
क्योंकि संबंधित विभाग के प्रमुख बाबू राजीव उपाध्याय छुट्टी पर थे अत: कार्यालय अधीक्षक इंद्रसेन मोहेते से पूछने पर उन्होनें कहा कि मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं हैं और राजीव उपाध्याय के आने पर ही वे ही स्वयं इसके बारे मे जानकारी दे पायेंगे कार्यालय में राजीव उपाध्याय के कार्य के प्रभारी शशि शुक्ला से जब इस संबंध में पूछा गया तब उन्होनें बताया कि अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा उन्हें पुराने वाहनों के भौतिक सत्यापन के लिये अधिकृत किया गया हैं उक्त वाहन का १२.०४.१० को उनके द्वारा भौतिक सत्यापन कार्यालय के सामने ही किया गया था जिसमें ट्रेस किये गये चेसिस नंबर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई थी एवं मैंने उसके आसपास की गई बेल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया इस वाहन की फाईल में बीमा, शपथ पत्र नोटराईज्ड न होना निवास संबंधी दस्तावेजो का न होना एवं संबंधित कार्यालय को एनओसी के विषय में पत्र न भेजा जाना जैसी अनियमितता दिखाई दे रही हैं जिनके पूर्ण हुये बगैर वाहन स्वामी को पंजीयन संबंधी स्मार्ट कार्ड दिया जाना गलत हैं मेरे द्वारा सिर्फ वाहन का भौतिक सत्यापन किया गया हैं एवं शिकायत के आधार पर आज मैंने पुन: जब वाहन जिसकी राहीवाड़ा के समीप दुर्घटना हो गई का भौतिक सत्यापन किया तो चेसिस में चेसिस नंबर पिं्रट के पास बेल्डिंग पाई गई हैं वाहन के संबंध में बाकी कमियों की जाँच श्री राजीव उपाध्याय द्वारा की जाती हैं इतनी कमियों के बाद उन्होनें कैसे इस वाहन का नाम ट्रांसफर किया है इसका जवाब तो वे ही दे सकते हैं।
तत्पश्चात शिकायतकर्ता एवं आरटीओ के कर्मचारियों तथा उपस्थित अन्य व्यक्तियों के पंंचनामे में हस्ताक्षर कराकर जाँच दल वापस चला गया अब देखना यह है कि क्या शासन द्वारा इस मामले की एफ.आई.आर. कराकर इसकी गंभीरता से जाँच की जाती हैं या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जायेगा।

No comments:

Post a Comment