Thursday, June 3, 2010

मंडला में हुये बम विस्फोट का सिवनी में विरोध
पिंकी उपाध्याय

सिवनी 25 मार्च मंडला में रामनवमी ष्षोभायात्रा में हुये बम विस्फोट का विरोध दिनांक 25 मार्च 2010 को सिवनी में दोपहर 12ः00 बजे छिन्दवाडा चौंक से ष्षुरू किया गया इस घटना की निंदा करते हुये बजरंग दल, हिन्दू उत्सव समिति, क्रांति सेना, द्वारा ष्षांति पूर्वक व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की गई थी क्योंकि बंद का आब्हान छिन्दवाडा चौंक से किया गया था अतः रोड़ के किनारे वाहनो की भीड लग गई थी एवं आक्रोषित जनता ने टायर जलाकर इस निंदनीय घटना के विरोध में अपना आक्रोष प्रकट किया था जबकि इस समय बजरंग दल, हिन्दू उत्सव समिति, क्रांतिसेना द्वारा ष्षांति पूर्वक इस घटना के विरोध में व्यापारियों से अपना प्रतिष्ठान बंद कर विरोध व्यक्त करने की अपील की जा रही थी व्यापारियों द्वारा सहयोग प्रदान करते हुये महावीर मढिया तक दुकाने बंद कर दी गई थी एवं बंद का आव्हान करने वालो के साथ जय श्री राम के नारे भी व्यापारियों द्वारा लगाये गये थे ।
पुलिस द्वारा समझाइष दी गई
बंद का आव्हान जैसे ही ष्षुरू किया गया वैसे ही घटना स्थल पर नगर पुलिस निरीक्षक दीपक मिश्रा अपने दल, बल के साथ पहुंच गये उन्होने आते ही यह कहां कि चका जाम करने के विषय में हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देष दिये गये है कि यह कानूनी प्रक्रियां के खिलाफ है नगर निरीक्षक की बातों को मानते हुये कार्यकर्ताओं द्वारा तत्काल सडक एवं सडक के किनारे से अपने वाहनो को अलग कर दिया गया जब यह देखा गया कि इस विरोध से ष्षांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो बंद का आव्हान करने वालो को गिरफतार कर सिवनी कोतवाली में ले जाया गया कोतवाली में नगर निरीक्षक द्वारा कार्यकर्ताओं को कहां गया कि अगर नेता बनना है तो जेल तो जाना ही पडेगा।
जैसे ही कार्यकर्ताओं को कोतवाली लाया गया उसी समय मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक रमन सिंह सिकरवार एवं कलेक्टर श्री मनोहर दुबे थाने मेें पहुच गये आते ही उन्होने समस्त पत्रकारों को कोतवाली के बाहर जाने को कहां एवं कार्यकर्ताओं के मोबाईल को जप्त करने का आदेष देते हुये उन्हे गिरफतार कर धारा 151 कायम करने का आदेष दिया इसी क्रम में पुलिस द्वारा एक वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.-22-सी.ए.-0382 को भी थाने में खडी कराया गया पुलिस का यह कहना है कि इस वाहन का प्रयोग छिन्दवाडा चौक में टायर ले जाने हेतु किया गया था जब हमारे संवाददाता ने इस विषय में पुलिस अधीक्षक बात करनी चाही तो अधीक्षक महोदय ने कहां कि बाद में बात करेंगें ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बाबा पाण्डे, संजय, गप्पू तिवारी, कृष्णा एवं वाहन चालक सुनील धुर्वे के खिलाफ धारा 151 का प्रकरण बनाकर उन्हे सिवनी सर्किल जेल पहुचा दिया गया है ।

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