Wednesday, October 3, 2012
Thursday, August 11, 2011
मैं आजाद हूं
ç´·¤è ©UÂæŠØæØ
देश की खातिर जिये मरे तो नाम अमर हो जायेगा
कुर्बानी की अमर कहानी वक्त सदा दोहरायेगा
देश की खातिर......
खून बहाये आपस में तो देश को क्या दे पाओगे
खुशहाली का दौर वतन में बोलो कैसे लाओगे
न$फरत की इन दीवारों को कौन भला फिर ढायेगा
देश की खातिर.....
कितने लाल शहीद हुऐ हैं तब आजादी आई है
तुम क्या जानो तुमने दौलत ये विरसे में पाई है
इस दौलत की रक्षा करना कौन तुम्हे सिखलाऐगा
देश की खातिर............
मसूद आतिश
हिन्दुस्तानी

मुझे गुस्सा नहीं आता हां सच,कभी नहीं आता लेकिन,
जब कभी मुठ्ठी भर शरारती तत्वों की वजह से
मुझे गद्दार देशद्रोही जैसे शब्दों से पुकारा जाता है
हां तब भी मुझे गुस्सा नहीं,हंसी आती है
क्या मुझे भी अपनी वफादारी व वतन परस्ती को साबित करने के लिए
भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह शहीद होना पड़ेगा
हमारी वफादारी या वतनपरस्ती की इस से बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि 60 वर्ष से
बेशुमार फसादत में
हजारों बेगुनाह वतन परस्तों ने
अपनी प्राणों की आहुती दी
और लाखों वफादार लोगों का
लहू बहने के बाद
तुम हमे गद्दार देश द्रोही कहोगे
तो तुम्हारी बातें सुनकर मुस्कुराता हूं
हम हिन्दुस्तानी हैं ये साबित करने के लिये
क्या और चाहिये
बलिदान या रक्तपात का इम्तेहान
मसूद आतिश
Friday, September 17, 2010
ये अंधा कानून hai
पिंकी उपाध्याय
क्या कानून रामकुमार के पांच साल वापस करेगा
सेंशन कोर्ट सिवनी द्वारा आजीवन कारावास में ग्यारह साल सजा काटने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा रामकुमार को छ: वर्ष की सजा सुनाई गई
सिवनी। यह ना कहानी है ना ही किसी फिल्म की पटकथा है यह वाकया रामकुमार परते निवासी बगलई थाना केवलारी जिला सिवनी की जिंदगी का है रामकुमार जब सोलह वर्ष का था तो उसके बड़े भाई चंदकुमार परते उम्र 21 वर्ष की रंजिश बगलई निवासी विष्णु साहू उम्र 31 वर्ष से थी इसी के चलते दिनांक 10 मई 1999 को विष्णु और चंद्रकुमार का विवाद हुआ और चंद्र कुमार द्वारा किये गये लाठी के वार से विष्णु साहू की मृत्यु हो गई घटना के समय चंद्रकुमार के साथ उसका छोटा भाई रामकुमार भी मौजूद था केवलारी पुलिस द्वारा प्रकरण बनाकर सिवनी अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.जोशी की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई इस अवधि में रामकुमार एवं चंद्रकुमार सिवनी जेल में रहे दिनांक 17 मई 2001 को रामकुमार एवं चंद्रकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । जिसके बाद दोनों भाईयों को नरसिंगपुर जेल स्थानातंरित कर दिया गया मई 2005 में हाईकोर्ट से चंद्रकुमार की जमानत मंजूर हो गई और रामकुमार जेल में अकेला रह गया। जिसे फरवरी 2008 में केन्द्रीय जेल जबलपुर भेज दिया गया । केन्द्रीय जेल जबलपुर में रामकुमार अपनी बची हुई सजा कटने का इंतजार कर रहा था उसकी सजा के 11 वर्ष 3 माह एवं माफी के 5 वर्ष कुल 16 वर्ष 3माह का कारावास वह भोग चुका था। केन्द्रीय जेल जबलपुर में ही रामकुमार की मुलाकात राजेश उपाध्याय से हुई जो आजीवन कारावास की सजा में केन्द्रीय जेल जबलपुर में बंद थे उनकी सलाह पर रामकुमार द्वारा विधिक सहायता के लिए आवेदन दिया गया एवं उन्हें अधिवक्ता श्रीमति दुर्गेश गुप्ता अपील निराकरण हेतु उपलब्ध कराई गई श्रीमति गुप्ता की दलीलो से संतुष्ट होकर न्यायाधीश श्री जी.एस.सोंलकी एवं श्री राकेश सक्सेना की बैंच द्वारा चंद्रकुमार परते एवं रामकुमार परते को छ:वर्ष की सजा सुनाई गई । जब इस मामले का निर्णय केन्द्रीय जेल जबलपुर पहुंचा तो यह पाया गया कि माफी मिलाकर रामकुमार लगभग तीन गुनी सजा काट चुका है तो उसे तत्काल केन्द्रीय जेल जबलपुर से मुक्त कर दिया गया । वर्तमान में रामकुमार अपने गृह ग्राम बगलई को छोड़ चुका है क्योंकि जहां वह निवास करता था वहां खंडहर के अलावा कुछ बाकी नही था। अत:मजदूरी कार्य कर समीपस्थ ग्राम कोहका में जीवन यापन कर रहा है। उक्त प्रकरण में न्याय में होने वाली देरी के कारण रामकुमार परते को अतिरिक्त पांच वर्ष सजा के रूप में काटने पडे क्या अब कानून रामकुमार को उसके ये पांच वर्ष वापस लौटा सकता है ?
Tuesday, August 10, 2010
सिवनी में बदस्तूर जारी है बंधुआ मजदूर प्रथा

(मामला निर्माणाधीन हाकी ग्राउंड का)
पिंकी उपाध्याय
सिवनी। यह वाकया है नगर के बीचोबीच स्थित थोक सब्जी मंडी के पिछले हिस्से की जहां पर मध्यप्रदेश में स्वीकृत तीन हाकी मैदानों में से एक का सन 2008 से निर्माण कार्य चल रहा है जहां साल भर पूर्व करोड़ो रूपये कीमत की एस्ट्रोटर्फ आकर रखी हुई है समाचार पत्रों के प्रयास से ही उसे पानी से बचाव के लिए बरसाती से ढक दिया गया है। वर्तमान में इस ग्राउंड में सीढ़ीनुमा बैठक व्यवस्था का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर कार्यरत महिला श्रमिक से बात करने पर यह जानकारी मिली कि उन्हें 80 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है इस संबंध में ठेकेदार से बात करने पर उन्होनें बताया कि ये मेरे परमानेंट मजदूर है और मेरे द्वारा निर्धारित मजदूरी से अधिक ही भुगतान किया जाता है तब पुन: एक महिला श्रमिक से पूछने पर उसने भी यही बताया कि उसे भी 80रूपये प्रतिदिन की दर से भुगतान प्राप्त होता है।
यह एक घटना है जो मध्यप्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों की हकीकत से हमें रूबरू कराता है. अधिकांश जिलों में बंधुआ मजदूरों के बारे में हुए अध्ययन में साफ कहा गया है कि इन इलाकों में बंधुआ मजूरी बदस्तूर जारी है. इन इलाकों में दिन भर काम कराने के बाद भी मजदूरी के नाम पर 80रूपये देकर टरका दिया जाता है। जिसमे यह बात गौर करने की है कि कानूनों के दबाव व नियमों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों का स्वरूप बदल गया है. उल्लेखनीय है कि 1981 में मध्यप्रदेश के कमिश्नर लोहानी ने आब्रजन कानून बनाया ताकि यहां से बंधुआ बनकर जाने वाले मजदूरों को रोका जा सके जबकि उनके कारणों की खोज कर निदान करने का प्रयास नहीं किया गया।
बंधुआ मजदूरों की स्थिति
बंधक बनकर जाने वाले मजदूरों के दवा पानी राशन आदि की सुविधा कई नियोक्ता करते भी हैं तो अंत मे उनकी मजदूरी जो प्राय: अनुबंधित मजदूरी से कम होती है उसमें से काट लिया जाता है. मजदूर अनपढ़ होते हैं अत: उन्हें सही-सही पता नहीं चल पाता कि उन्हें कितना मिलना चाहिये कितना नहीं. नियोक्ता लौटते वक्त जितना देता है उतना ही लेने के लिये वे मजबूर रहते हैं. कई बार वे मुफ्त में भी काम करते हैं ।
कैसे बनते है बंधुआ मजदूर
बंधुआ मजदूर अक्सर सपरिवार ही पलायन करते हैं. गांव में केवल बूढ़े बचते हैं जो फसल से उपजे धान से अपनी जीविका चलाते हैं. ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले मजदूर एडवांस लेकर उनके बंधुआ बनते हैं जबकि सिवनी नगर में आज भी ठेकेदारी प्रथा लागू है जो कि एडवांस देकर बधुआ बने मजदूरों पर आधारित है. आने वाले बंधुआ मजदूर जंगलों के निवासी भी हैं जो पहले अपनी आजीविका जंगलों में खोज लिया करते थे पर कम होते व कटते जंगलों से इनके आजीविका की समस्या बढ़ रही है और ये पलायित होने व बंधुआ बनने को मजबूर हो रहे हैं.इन काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार 1500 से 2000 रूपये मासिक देता है और 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है.प्राय: ये अकुशल श्रमिक के रूप में देखे जाते हैं यही हालत अन्य कई क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा बंधक मजदूरों के साथ भी है जो सड़क निर्माण से लेकर चावल मिल में काम करते हैं. अत: ठेकेदारी की बढ़ती प्रथा ने बंधुआ मजदूरों के स्वरूप को बदल दिया है. जिससे बंधुआ का जो संवैधानिक विश्लेषण है उसके तहत इन्हें पहचानना मुश्किल है.।
ये है नियम
सत्ता हस्तांतरण के 27 वर्ष बाद 19 फरवरी 1976 को बंधुआ मजदूर के शारीरिक व आर्थिक शोषण से मुक्ति हेतु Óबंधित श्रम प्रथा उन्मूलन नियम 1976Ó बनाया गया. इसके पश्चात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 अधिनियम भी बनाया गया, जिसका सम्बंध बंधुआ मजदूरों से जुड़ा हुआ है. ऐसा इसलिए किया गया क्योकि देश में चल रही बंधुआ प्रथा में एक अंकडे के मुताबिक 98 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग प्रताडि़त होते हैं.
कानूनी तौर पर बंधुआ मजदूरों को लेकर कुछ अन्य नियम भी बनाये गये जैसे बंधुआ मजदूर व प्रवासी बंधुआ मजदूर जो किसी अन्य राज्य में जाकर बंधुआ के रूप में कार्य करते हैं उनके लिये जिले में सतर्कता समिति के गठन का भी सुझाव दिया गया और समिति निर्माण का कार्य जिला अधिकारी को दिया गया. साथ में बंधुआ मजदूरी कराने वाले व्यक्ति नियोक्ता ठेकेदार आदि को दंडित करने का नियम भी बनाया गया जो 3 वर्ष तक कारावास व 2000 रूपये जुर्माने के रूप में थी. सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के सम्बंध में राहत राशि की व्यवस्था भी की गयी जो 25,000 रूपये उनके पुनर्वास हेतु व पानी भूमि आदि के रूप में की गयी.जहां इसकी शिकायत की गई उनमे से कुछ को यह सुविधा प्रदान कराई गयी पर सिवनी के बंधुआ मजदूरों को यह सुविधा अभी तक नही मिली है।
पिंकी उपाध्याय
सिवनी। यह वाकया है नगर के बीचोबीच स्थित थोक सब्जी मंडी के पिछले हिस्से की जहां पर मध्यप्रदेश में स्वीकृत तीन हाकी मैदानों में से एक का सन 2008 से निर्माण कार्य चल रहा है जहां साल भर पूर्व करोड़ो रूपये कीमत की एस्ट्रोटर्फ आकर रखी हुई है समाचार पत्रों के प्रयास से ही उसे पानी से बचाव के लिए बरसाती से ढक दिया गया है। वर्तमान में इस ग्राउंड में सीढ़ीनुमा बैठक व्यवस्था का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर कार्यरत महिला श्रमिक से बात करने पर यह जानकारी मिली कि उन्हें 80 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है इस संबंध में ठेकेदार से बात करने पर उन्होनें बताया कि ये मेरे परमानेंट मजदूर है और मेरे द्वारा निर्धारित मजदूरी से अधिक ही भुगतान किया जाता है तब पुन: एक महिला श्रमिक से पूछने पर उसने भी यही बताया कि उसे भी 80रूपये प्रतिदिन की दर से भुगतान प्राप्त होता है।
यह एक घटना है जो मध्यप्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों की हकीकत से हमें रूबरू कराता है. अधिकांश जिलों में बंधुआ मजदूरों के बारे में हुए अध्ययन में साफ कहा गया है कि इन इलाकों में बंधुआ मजूरी बदस्तूर जारी है. इन इलाकों में दिन भर काम कराने के बाद भी मजदूरी के नाम पर 80रूपये देकर टरका दिया जाता है। जिसमे यह बात गौर करने की है कि कानूनों के दबाव व नियमों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों का स्वरूप बदल गया है. उल्लेखनीय है कि 1981 में मध्यप्रदेश के कमिश्नर लोहानी ने आब्रजन कानून बनाया ताकि यहां से बंधुआ बनकर जाने वाले मजदूरों को रोका जा सके जबकि उनके कारणों की खोज कर निदान करने का प्रयास नहीं किया गया।
बंधुआ मजदूरों की स्थिति
बंधक बनकर जाने वाले मजदूरों के दवा पानी राशन आदि की सुविधा कई नियोक्ता करते भी हैं तो अंत मे उनकी मजदूरी जो प्राय: अनुबंधित मजदूरी से कम होती है उसमें से काट लिया जाता है. मजदूर अनपढ़ होते हैं अत: उन्हें सही-सही पता नहीं चल पाता कि उन्हें कितना मिलना चाहिये कितना नहीं. नियोक्ता लौटते वक्त जितना देता है उतना ही लेने के लिये वे मजबूर रहते हैं. कई बार वे मुफ्त में भी काम करते हैं ।
कैसे बनते है बंधुआ मजदूर
बंधुआ मजदूर अक्सर सपरिवार ही पलायन करते हैं. गांव में केवल बूढ़े बचते हैं जो फसल से उपजे धान से अपनी जीविका चलाते हैं. ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले मजदूर एडवांस लेकर उनके बंधुआ बनते हैं जबकि सिवनी नगर में आज भी ठेकेदारी प्रथा लागू है जो कि एडवांस देकर बधुआ बने मजदूरों पर आधारित है. आने वाले बंधुआ मजदूर जंगलों के निवासी भी हैं जो पहले अपनी आजीविका जंगलों में खोज लिया करते थे पर कम होते व कटते जंगलों से इनके आजीविका की समस्या बढ़ रही है और ये पलायित होने व बंधुआ बनने को मजबूर हो रहे हैं.इन काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार 1500 से 2000 रूपये मासिक देता है और 12 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है.प्राय: ये अकुशल श्रमिक के रूप में देखे जाते हैं यही हालत अन्य कई क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों द्वारा बंधक मजदूरों के साथ भी है जो सड़क निर्माण से लेकर चावल मिल में काम करते हैं. अत: ठेकेदारी की बढ़ती प्रथा ने बंधुआ मजदूरों के स्वरूप को बदल दिया है. जिससे बंधुआ का जो संवैधानिक विश्लेषण है उसके तहत इन्हें पहचानना मुश्किल है.।
ये है नियम
सत्ता हस्तांतरण के 27 वर्ष बाद 19 फरवरी 1976 को बंधुआ मजदूर के शारीरिक व आर्थिक शोषण से मुक्ति हेतु Óबंधित श्रम प्रथा उन्मूलन नियम 1976Ó बनाया गया. इसके पश्चात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1989 अधिनियम भी बनाया गया, जिसका सम्बंध बंधुआ मजदूरों से जुड़ा हुआ है. ऐसा इसलिए किया गया क्योकि देश में चल रही बंधुआ प्रथा में एक अंकडे के मुताबिक 98 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग प्रताडि़त होते हैं.
कानूनी तौर पर बंधुआ मजदूरों को लेकर कुछ अन्य नियम भी बनाये गये जैसे बंधुआ मजदूर व प्रवासी बंधुआ मजदूर जो किसी अन्य राज्य में जाकर बंधुआ के रूप में कार्य करते हैं उनके लिये जिले में सतर्कता समिति के गठन का भी सुझाव दिया गया और समिति निर्माण का कार्य जिला अधिकारी को दिया गया. साथ में बंधुआ मजदूरी कराने वाले व्यक्ति नियोक्ता ठेकेदार आदि को दंडित करने का नियम भी बनाया गया जो 3 वर्ष तक कारावास व 2000 रूपये जुर्माने के रूप में थी. सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के सम्बंध में राहत राशि की व्यवस्था भी की गयी जो 25,000 रूपये उनके पुनर्वास हेतु व पानी भूमि आदि के रूप में की गयी.जहां इसकी शिकायत की गई उनमे से कुछ को यह सुविधा प्रदान कराई गयी पर सिवनी के बंधुआ मजदूरों को यह सुविधा अभी तक नही मिली है।
Monday, August 9, 2010
जनमंच राजनैतिक पार्टी का मंच न बने

कमलनाथ की सेवाएं कहां ली जायें इसका फैसला श्रीमति सोनिया गांधी एवं डॉ.मनमोहन सिंह करेंगें जनमंच नही-हरवंश सिंह
सिवनी। म.प्र.विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि विभिन्न समाचार पत्रों में आज प्रकाशित समाचार पढा,जिसमें भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ को विभाग से हटाने एवं जयराम रमेश केन्द्रीय मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेश देने की बात कही गई है। समाचार पढने से ऐसा लगता है कि फोरलेन के लिये बना सर्वदलीय जनमंच जिसे पूर्व में सिवनी जिले की सभी राजनैतिक पार्टियों और जिले की जनता एवं जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। इसी का परिणाम था कि 21 अगस्त 2009 को फोरलेन बनाने के नाम पर संपूर्ण जिला बंद रहा। फोरलेन पूर्व प्रस्तावित एवं स्वीकृत सिवनी से होकर ही बने इस मांग के लिये सभी एकमत है और इसके लिये समय-समय पर सभी की तरफ से प्रयास किये गये। मैने भी प्रांरभ से ही भरपूर प्रयास किये है। तथा दो बार कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इस मांग को लेकर दिल्ली गया हॅू । संभवत: आज भी कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल फोरलेन की मांग को लेकर दिल्ली गया है।
जनमंच में अन्य दलों के साथ-साथ कांग्र्रेस पार्टी के भी 3-4 सदस्य है संपूर्ण जनमंच की ओर से जनमंच के प्रवक्ता द्वारा आज जो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है। वह हास्याप्रद है और फोरलेन निर्माण के आंदोलन और भावनाओं को धक्का देने वाली है। जहां एक कमलनाथ की बात है हम जब भी व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से मिले है। उन्होनें सदैव इस फोरलेन के निर्माण कराने की बात कही है और प्रयास किये है। छिंदवाडा,दिल्ली एवं नागपुर में उन्होनें समय-समय पर स्पष्ट जोरदारी से यह बात कही है। कि उनका इरादा सिवनी को नुकसान पहुंचाने का नही है और उक्त फोरलेन सिवनी से ही बनेगी। उन्होनें अनेकों बार कहा है कि जहां तक नरसिंहपुर-छिंदवाडा-नागपुर फोरलेन की बात है वह सिवनी से होकर गुजरने वाले फोरलेन की कास्ट पर नही बनाई जा रही है उसके लिये अलग से धन और बजट की व्यवस्था की है। अभी हाल ही में खवासा से नागपुर तक के टेंडर हुये है और निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रांरभ होगा। खवासा-नगझर-लखनादौन-नरसिंहपुर तक 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पेंच पार्क मोहगांव से कुरई एवं छपारा से बंजारी क्रमश 9 एवं 10 किलोमीटर में जो रिजर्व वन क्षेत्र आता हैउसमें से एक की स्वीकृति वन मंत्रालय तथा मोहगांव -रूखड 9 किलोमीटर का प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति के समक्ष विचाराधीन है जिसके लिये सभी तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वो हो रहे है।
इसके साथ-साथ सबसे आवश्यक बात यह है कि तत्कालीन जिलाध्यक्ष पी.नरहरि द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जो निर्माण कार्य पर रोक लगाइ गई है अगर वह तत्काल हटा ली जाती है तो फोरलेन निर्माण की रूकावटें 90 प्रतिशत खुद व खुद खत्म हो जायेगी। बाकी 9 किलोमीटर पेंच पार्क से लगा रिजर्व वन क्षेत्र का प्रकरण बचेगा वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उच्चाधिकार समिति के निर्णय तक लंबित रहता है और अगर 9 किलोमीटर सडक वैसी की वैसी रहती है तो विशेष कोई फर्क नही पडेगा।
केन्दीय मंत्रियों के पुतले जलाने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने,विभाग बदलने जैसी बातें करने वाले लोग या मंच न तो सिवनी जिले के हित की बात कर रहे है और न ही फोरलेन निर्माण की । जनमंच में शामिल कांग्रेस के साथियों से भी मेरा आग्रह है कि जिस मंच मे ंफोरलेन निर्माण की बात कम और हमारे नेताओं को अपमानित करने की बात ज्यादा होने लगी है ऐसे मंच में उन्हें रहना चाहिये या नहीं इस पर भी उन्हें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिये।
दुधारू पशुओ की कमी

सिवनी । विगत कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार दुधारू पशुओं की उपयुक्त गुणवत्ताओँ में हो रही कमी एवं पशुपालन महंगा होने के कारण पशु पालकों का पशुओं से होता मोह भंग चिंतनीय ही नहीं बल्कि सोचनीय है, जिसके कारण निरंतर दूध में कमी आने के साथ ही साथ दूध की गुणवत्ता में भी प्रश्न चिन्ह लग गया है एवं इस सबका असर इतना दुर्भाग्य पूर्ण है कि आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ी दूध का पीना तो छोडिय़े, दूध का स्वाद भी नहीं पहचान पायेगी, जिससे शाराीरिक दुर्बलता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ बच्चेंा का मानसिक विकास भी रूक जायेगा, इसके लिए समाज के साथ शासन को भी इस ओर जरूरी कदम उठाने आवश्यक है, जिससे इस तरह से बढ़ती हुई विसंगति एवं बिगड़ता प्राकृतिक संतुलन देश के लिए खतरनाक है।
सरकारी आंकड़ों में पशु धन
चौकिए मत 100 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में अब लगभग 16 करोड़ पशु बच्चे है, मरे पर सौ दूररे वाली कहावत इस पर भी पशु कल्लगाहों की संख्या बजाये घटने के बढ़ रही है। अगर आज सिन्थोटिक दूध बंद हो जाये तो दूध और सोना एक भाव बिकेगा। केन्द्र सरकार के डिपार्टमेंट आफ एनीमल हसबेंडरी के आंकड़ों पर अगर यकीन करा जाये तो 1951 में 40 करोड़ जन संख्यक पर 15 करोड़ 53 लाख, 1992 में 93 करोड़ पर 20 करोड़ 45 लाख 1977 में 19 करोड़ 47 लाख, 2003 में 18 करोड़ 51 लाख 80 हजार, 2008-09 में 16 करोड़ बचे है, जबकि 1951 में प्रति 3 लोगों पर 1 पशु था, अब 2006 में 7 लोगों पर 1 पशु रह गया है। इसके पीछे देखा जाये तो मुख्य कारण है आये दिन हजारों पशुओं की तस्करी दूसरा हर साल बड़ रहे पशु वध्रगह जरा सोचिये।
मूक जानकारों की माने तो पशु वधु ग्रह में अपंग या मरणासन पशुओं का कटान चिकित्सा अधिकारी की अनुमति से हो सकता है, जो नहीं होता ऐसा करने वाले कुछ पैसा देकर यह प्रमाण पत्र हासिल कर लेते है। कई जगह तो यह भी नहीं, डॉ. कपडिया के अनुसार पशु को स्वाभाविक मृत्यु होने पर काटा जाना चाहिये। बात सिर्फ दूध की नहंी मानव जीवन की है।
आज गोबर के अभाव में अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग हो रहा है। जो जेव के साथ-साथ पर्यावरण व खेती के लिए अच्छा नहीं है और यह किसान को भारी भी पड़ता है। कृषि पर हो सब निर्भर है। नतीजन खाद्य पदार्थो की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। अगर अब भी सरकारें या हम नहीं चेते तो मावा, पनीर, लस्सी, आइसक्रीम, चाय, काफी या मिठाइयां बीते दौर की बात बन जायेगी और हमारी जिंदगी बदरंग जरा सोचे कई लोगों से चर्चा करने पर उनका कहना था, सरकार पशु पालन ाको बढ़ावा दें साथ ही इस पर सबसिडी भी दी जाये, इसका प्रचार-प्रसार हो नहीं तो वह दिन दूर नहंी जब बच्चे दूध को तरस जाएंगे।
पैकेट वाले दूध पीते है बच्चे -
ग्रामीण क्षेत्रों में तो बच्चो को गाय नही तो भैंस का दूध मिल ही जाता है लेकिन शहरों में पैकेट बंद दूध ही बच्चों को पीने को मिलता है । जो सिंथेटिक दूध होता है । यह दूध गाय या भैंस का न होकर केमिकल युक्त होता है जो धडल्ले से बेचा जा रहा है । पहले के जमाने में कहा जाता था कि गांव में तो दूध की नादियां बहा करती थी लेकिन अब बच्चों को पीने के लिए स्वादिष्ट व सही दूध तक नही मिल पा रहा है । दूध की इस बढ़ती मांग को पूरी करने हेतु सिंथेटिक दूध तैयार किया जाने लगा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । इस दूध के सेवन से बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से जहां कमजोर बन रहे है । वहीं वे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रासित भी हो रहे है ।
आये दिन होता है पंजीबद्ध मामला गौकशी का -
शास्त्रों मे वर्णित है कि गाय की हत्या करना या उसे पीड़ा पहुंचाना जन्म दायिनी माता की हत्या करने के समान है । इसके बावजूद कत्लखानों में प्रतिदिन सैंकड़ो गायों की हत्या सिर्फ मॉस प्राप्त करने के लिए की जा रही है। कत्लखानों में बढ़ रही गायों की मांग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों से इस व्यापार में लिप्त लोगों द्वारा गौवंश की खरीद फरोख्त दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी की जा रही है । इन लोगों द्वारा गौ पालकों को गाय की अच्छी कीमत देकर गाय को सीधे कत्लखाना पहुंचाया जा रहा है । वहीं स्थानीय स्तर पर चोरी छिपे गाय का वधन कर मॉस विक्रय किया जाता है । एक और सरकार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए इस तरह के कृत्य करने वालों को अपराधी करार देती है वहीं दूसरी और कत्लखानों को संरक्षण प्रदान करती है । इससे सरकार की नियत स्पष्ट होती है । कि शासन गौवंश का अपेक्षित संरक्षण नही करना चाहता वहीं कत्ल खाने खोलकर मॉस को विदेशों में निर्यात कर धन कमाना चाहता है इस तरह शासन की दोहरी नीति से गौवंश का अस्तित्व संकट में पड़ गया है।
नही बनी योजनाएं -
कृषि प्रधान देश में तभी आर्थिक उन्नति आ सकती है जब प्रत्येक घरों में गौपालन की अनिवार्यता हो । वही गाय पालन में रूचि रखने वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए । एवं पालन करने वाले व्यक्ति यों के आर्थिक स्तर में सुधार भी आ सकता है तथा व्यवसाय के नाम पर ऋण देने की भी योजनाएं चलाई जा रही है लेकिन वह अभी भी प्रभावी एवं सरल नही है ।
Subscribe to:
Posts (Atom)



